कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये जारी किये नवीन आदेश,कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो अनिल पटेल की रिपोर्ट

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रीवा 18 अक्टूबर 2020. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने रीवा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये नवीन आदेश जारी किये हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावण-दहन आदि कार्यक्रमों में जन समूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेशों का पालन अनिवार्यत: सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।
जारी आदेश के अनुसार खुले मैदान में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावण दहन इत्यादि कार्यक्रम मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजिंग एवं थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जन समूह के कार्यक्रमों के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा इंसिडेंट कमाण्डर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे। आयोजन के लिये अनुविभागीय अधिकारी अथवा इंसिडेंट कमाण्डर को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करते हुए लिखित में आवेदन करना होगा। अनुविभागीय अधिकारी आवेदन पर विचार कर अनुमति प्रदान करेंगे, जिसमें संख्या एवं शर्तों के पालन की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराकर 48 घंटे की समय-सीमा में अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। जिले में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार ऐसे धार्मिक स्थल जहां श्रद्धालु बंद कक्ष अथवा हॉल में एकत्रित होते हैं, वहां अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी। उपलब्ध स्थान पर श्रद्धालुओं के मध्य पूजा अर्चना के दौरान भी दो गज की दूरी बनाये रखना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के लिये फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये। जारी आदेश में प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने ओदश दिये हैं कि 22 सितंबर 2020 को समस्त दुकानों को रात्रि 8 बजे तक ही खोलने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जिले में अब दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में जन साधारण को इसकी सूचना देना संभव नहीं है अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से संबंधित क्षेत्रों में दिये जाने तथा आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड, पुलिस थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पर चस्पा किये जाने के निर्देश दिये हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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