रीवा/ शहडोल (kundeshwartimes)-
संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन रीवा को 30 अप्रैल को रिटायर होना था। उनके विदाई कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। तभी उन पर डभौरा नगर परिषद में हुए फर्जी भर्ती घोटाले के मामले में गाज गिर गई। जेडी नगरीय प्रशासन को निलंबित कर दिया गया। साथ ही दो और सीएमओ सहित तीन और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। उन्हें भी निलंबित कर दिया गया!
नगरीय प्रशासन रीवा एवं शहडोल में जेडी के पद पर पदस्थ आरपी सोनी को उनके सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पूर्व एक मामले को लेकर निलम्बित कर दिया गया ! नगरीय प्रशासन रीवा एवं शहडोल में जेडी के पद पर पदस्थ आरपी सोनी को उनके सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पूर्व एक मामले को लेकर निलम्बित कर दिया गया। नगरपरिषद डभौरा में पदस्थ रहते कर्मचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगा था। जांच के बाद यह निलंबन की कार्रवाई की गई है। नगर परिषद डभौरा जिला रीवा का गठन 20 सितम्बर 2018 को हुआ था। यहां कर्मचारियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए एक प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाने के उपरांत यह निर्णय लिया गया। गड़बड़ी की जांच के लिए शासन स्तर से तीन सदस्यी जांच समिति गठित की थी।
पहले नंबर पर जेडी का बेटा आशीष का नाम
नगर परिषद डभौरा के गठन 20 सितम्बर 2018 पर सचिव ग्राम पंचायत डभौरा, अकौरिया, मगडौर, गेदुरहा, कोटा, पनवार एवं लटियार द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों में नियमित, संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत 50 कर्मचारियों की सूची प्रपत्र में तैयार कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद डभौरा को सौंपी गई थी। सचिव ग्राम पंचायत लटियार द्वारा प्रपत्र-स में जो सूची सौंपी गई थी। क्रमांक 1 पर आशीष सोनी का नाम अंकित है, जो कि रामेश्वर प्रसाद सोनी संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग रीवा के पुत्र है। उक्त सूची में अशीष सोनी का स्थानीय पता ग्राम लटियार दर्शाया गया है, जो कि संदेहास्पदे
प्रतीत होता है।
यह है भर्ती का मामला
भर्ती के लिए जिला चयन समिति द्वारा निर्णय पारित किया गया था। निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् डभौरा द्वारा 25 अगस्त 2021 को ग्राम पंचायत डभौरा, अकौरिया, मगडौर, गेदुरहा, कोटा, पनवार एवं लटियार में कार्यरत 91 नियमित कर्मचारी के साथ-साथ 04 संविदा कर्मियों एवं 42 मानदेय कर्मियों का संविलियन नगर परिषद डभौरा में नियमित पदों पर तथा 3 मानदेय कर्मियों का संविलियन दैनिक वेतनभोगी पर किए जाने के आदेश जारी किए गए। जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 7 (छ) एवं उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा नियम 1967 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। जिसके लिए आर.पी. सोनी भी उत्तरदायी हैं।
अन्य कर्मचारी भी हुए निलंबित
उपरोक्तानुसार नगर परिषद डभौरा में पंचायतकालीन मानदेय कर्मियों का नियम विरूद्ध नियमित पदों पर संविलियन किया जाकर उक्त कर्मिचारियों को माह अगस्त 2021 से फरवरी 2023 तक वेतन भत्तों का भुगतान किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप निकाय को लगभग 2 करोड़ 5 लाख की आर्थिक क्षति हुई है, जिसके लिए आर.पी. सोनी भी अनुपातिक रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त मामले में संजय सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी चाकघाट, के. एन. सिंह प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद गुढ़, मुनेन्द्र कुमार पाण्डेय सहायक ग्रेड-1 नगर परिषद डभौरा, सतीश कुमार द्विवेदी सहायक राजस्व निरीक्षक डभौरा, अंकुश सिंह बघेल स्वच्छता उपनिरीक्षक
परिषद डभौरा को भी जेडी आर.पी. सोनी के साथ निलंबित किया गया है।