खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड थांदला को कारण-बताओं सूचना पत्र जारी
मनीष वाघेला
झाबुआ, 12 अप्रेल 2022 । सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड थांदला को पत्र क्रमांक/स्था./2022/425 थांदला, दिनांक 07. अप्रेल 2022 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रा.वि.मोवड़ीपाड़ा फलिया तलावड़ा संकूल केन्द्र कुकडीपाडा वि.ख.थांदला में दिनांक 06.अप्रेल .2022 को मा.वि.तलावडा में कक्षा 5वीं एवं 8वीं परीक्षा 2022 निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में कक्षा 5वीं की परीक्षा में 02 विद्यार्थी को फर्जी तरीके से किसी अन्य छात्र के स्थान पर सम्मिलित करवाये जाकर परीक्षा संपादित करवाई गई। आपको उक्त यह कृत्य म.प्र.सिविल सेवा(आचरण) नियम-1965 के नियम -3 प्रतिकूल होकर, शासकीय कार्य में रूची ना लेना, शासकीय कार्य में लापरवाही व उदासीनता बरतने तथा अनुशासनहीनता का द्योतक है।
अतः क्यो न म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया जाने हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जावें।
अतः जारी कारण-बताओं सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर, प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।