रीवा 01 मई 2020. रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में दोनों संभागों के सभी कलेक्टरों एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के तहत घोषित कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य स्थानों पर पर्याप्त रोजगार मूलक गतिविधियां संचालित करना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समितियां इस कार्य में रूचि लें। कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए समस्त प्रशासकीय समितियां उनके ग्रामों में इच्छुक समस्त ग्रामवासी श्रमिकों को काम में सर्वोच्च प्राथमिकता पर संलग्न करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति अपनी ग्राम पंचायत में एक्टिव जॉब कार्ड के विरूद्ध कम से कम एक तिहाई श्रमिक परिवारों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध करायें। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से ग्राम पंचायतवार समितियों की सक्रियता की प्रगति प्राप्त करें तथा निष्क्रिय प्रधान के वैकल्पिक नाम भिजवाने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि प्रशासकीय समिति के प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पंचायत राज अधिनियम में सक्षम प्रावधान नहीं हैं। अत: उन्हें प्रधान पद से हटाने के अलावा अन्य विकल्प शासन के पास नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार उपलब्ध करवाने तथा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के कार्य में किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही करें। रोजगार मूलक गतिविधियां सर्वोच्च प्राथमिकता पर खोले जाने व कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करें।
ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें – कमिश्नर डॉ. भार्गव
रीवा से सम्भागीय ब्यूरो. अनिल पटेल की रिपोर्ट