जिले में कोरोना वायरस रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यवाही जारी,तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने उत्पादों पर प्रतिबंध-कलेक्टर पन्ना,पन्ना से कुंण्डेश्वर टाइम्स ब्यूरो दिनेश गोस्वामी की रिर्पोट

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पन्ना 18 अप्रैल 20/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एल.के. तिवारी द्वारा बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित नोबल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर कार्यवाही जारी है। इनमें विदेश से आए 08 लोगों को पूर्व से ही कम्युलेटिव किया गया था। इन सभी यात्रियों का होम कोरेन्टाईन पूर्ण हो चुका है। अन्य राज्यों से 18 अप्रैल को 58 व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस प्रकार बाहर से आए कुल 12238 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। जिले के 58 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग की गयी। जिले में अब तक 12238 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें आज दिनांक को 58 लोगों को होम क्वारेन्टाईन किया गया है। अब तक जिले में कुल 5802 व्यक्तियों को होम क्वारेन्टाईन में रखा गया है। जिसमें 4038 व्यक्तियों का होम कोरेन्टाईन पूर्ण किया गया। हॉस्पिटल आईसोलेशन में अब तक 2 मरीज भर्ती किए गए थे। अब तक 78 नमूने लिए जाकर सभी जांच के लिए भेज गए थे जिसमें से 71 नमूने निगेटिव पाए गए हैं एवं 7 कोरोना वायरस सैम्पल रिपोर्ट अप्राप्त है।

उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन व्यक्तियों के परामर्श हेतु जिला चिकित्सालय में टेली मेडिसिन सेंटर स्थापित है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07732-250680 एवं वाट्सअप नम्बर 9301269628 है। इस पर सम्पर्क स्थापित कर परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। जिला स्तर पर कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07732-252009 एवं 253362 है। जिले में अभी तक एक भी कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज नही पाया गया है। 

समाचार क्रमांक 109-736

तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने पदार्थो का सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग पर प्रतिबंध
तम्बाकू का सेवन कर थूकने वालों पर होगी कार्यवाही

पन्ना 18 अप्रैल 20/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने बताया है कि तम्बाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बडे खतरो में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना कोबिड-19, इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल रहती है। तम्बाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है।

उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को विश्व व्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरूद्ध अथा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो उस व्यक्ति को 6 माह अवधि तक का कारावास अथवा 200 रूपये तके के जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। 

उन्होंने कहा है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दण्ड स्वरूप 200 रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तम्बाकू सेवन के उपरांत उसे यत्र-तत्र थूकने को निषिद्ध करने के साथ वातावरण के स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के कोरोना जैसी महामारी से बचाने तथा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। 

उन्होंने जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोबिड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड 19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान तथा परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शापिंग मॉल, कॉपी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीडी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक इस नियम का उल्लंघन करते है तो उल्लंघन कर्ताओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
दिनेश गोस्वामी, ब्यूरो कुंण्डेश्वर टाइम्स पन्ना

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