कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावी रूप से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिये एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरूण राठी ने नगरीय क्षेत्र के तीन निजी अस्पतालों को अधिगृहित करने की कार्यवाही की है।
उन्होंने मिशन अस्पताल राय चौराहा, सिटी अस्पताल गार्ड लाईन मांगज वार्ड नं.-01 एवं दमोह अस्पताल सिविल वार्ड नं.-03 सेवाओं, सुविधाओं कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु अधिगृहित किये है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राठी ने संस्थान के स्वामित्वधारी, प्रबंधक को निर्देशित किया है कि वे उपलिखित सेवाओं, सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से सिविल सर्जन जिला दमोह के सुपुर्द करना सुनिश्चित करें।