थांदला,,दहेज प्रताड़ना के नाम पर नारी शक्ति को कलंकित करने का मामला थांदला में प्रकाश में आया है नगर के राठौड़ परिवार की बहू व राणापुर में निवासरत बिना माता-पिता की बेटी को काका ने बेटी की तरह पाल पोस कर उसकी शादी थांदला निवासी मोतीलाल राठौड़ के छोटे बेटे अनिल के साथ वर्ष 2012 में संपन्न हुई थी शादी के 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद शिवानी को 2018 से ससुराल में दहेज प्रताड़ना घरेलू हिंसा व अन्य मामलों में उसकी सास शांति बाई ससुर मोतीलाल जेठ महावीर द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा स्थानीय पीहर पक्ष ने छोटे-छोटे मामलों में हस्तक्षेप ना करना उचित समझा शिवानी को समझा-बुझाकर पुनः थांदला भेज दिया समय धीरे-धीरे व्यतीत होने के साथ शिवानी का जेट महावीर उस पर गलत नियत रखता था शिवानी के पति अनिल से कोई विवाद नहीं है पीड़िता का एक 5 वर्ष का बालक 3 वर्ष की बच्ची भी है इसी कड़ी के तहत शिवानी एक माह बाद राणापुर से 21 दिसंबर को थांदला आई थी जहां उसकी सास शांति बाई ससुर मोतीलाल जेठ महावीर ने मारपीट कर आरोप लगाए तथा चाकू से हमला भी किया यह मामला पूर्व में भी थाने पहुंचा था किंतु 21 दिसंबर को चाकू से जानलेवा हमला महिला पर किया गया पीहर पक्ष की उपस्थिति में स्थानीय थाने में पीड़िता की ओर से सास-ससुर व जेट पर दहेज प्रताड़ना की धारा 498A, 506 323,307 ,34 ,में मामला दर्ज किया गया थाना परिसर में पीड़िता ने मीडिया से मुखातिब होते हुए पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए स्थानीय पुलिस ने सोमवार देर शाम पीड़िता के सास शांति बाई ,ससुर मोतीलाल ,जेठ महावीर को न्यायालय में पेश किया गया विद्वान न्यायाधीश ने उम्र का हवाला व सास-ससुर की बीमारी को देखते हुए स्थानीय न्यायालय ने दोनों को जमानत दे दी महावीर राठौड़ को जिला जेल भेज दिया है विदित हो कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अत्याचार व प्रताड़ना के मामले में राज्य शासन ने संबंधित जिला अधिकारियों को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं यह कार्यवाही उसी कड़ी का हिस्सा है पीड़िता ने ससुराल पक्ष व उसके 5 वर्ष के बच्चे को जान का खतरा होने का आरोप भी लगाया है उक्त मामले में नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है।