पवई। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शासन की गाइड लाइन के अनुसार घर से बाहर निकलने के पूर्व मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का पालन करके काम पर निकले बिना मस्क्य फेस काबर नआ करने के लिए 100 /- रूपया का अर्थ दण्ड से आरोपित करने का प्रावधान है जिसका कड़ाई से पालन कराने कलेक्टर के आदेशानुसार सोमवार को नायब तहसीलदार द्वारा बस स्टैण्ड थाना परीसर के सामने बगैर मास्क लगाये वाहन चालकों और पैदल राहगीरों पर कार्यवाही करते हुए 100 /- रूपये का दण्ड आरोपित किया गया। नायब तहसीलदार ने बताया कि उक्त कार्यवाही आगे भी जारी रही लोगो की सुरक्षा के ध्यान मे रखते शासन द्वारा गाइड लाइन जारी की गई सभी को इसका पालन करना चाहिए ।