रीवा 09 अप्रैल 2020. कोरोना वायरस के कारण जिले में लॉकडाउन की घोषणा की गयी है। वर्तमान समय में फसलों की कटाई व उससे संबंधित कार्य व्यापक रूप से किया जा रहा है। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने इन कार्यों हेतु हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर, थ्रेसर आदि कटाई में काम आने वाले मशीनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिले में उपलब्ध मशीनों के साथ-साथ अन्य प्रदेशों व जिलों से भी कटाई से संबंधित मशीने कार्य कर रही हैं। जिनका परिवहन व संचालन वैधता के साथ प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। प्रत्येक मशीन के साथ संचालन हेतु दो से तीन व्यक्ति होते हैं उन्हें भी वैध पहचान पत्र एवं ड्रायविंग लायसेंस के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेडिकल चेकअप करने के उपरांत अनुमति प्रदान की गयी है। किसान एवं कृषि कार्य में लगे श्रमिकों को दो मीटर की दूरी रखते हुए मास्क पहन कर कटाई कार्य संपन्न किया जाय तथा कटाई के समय कम से कम तीन बार हाथ धोना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा है कि किसान या कृषि श्रमिक कटाई कार्य के समय यह सुनिश्चित करें उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार न हो। गांव के बाहर से आये श्रमिकों जिन्हें होम आईसोलेशन पर रखा गया है उनसे 14 दिन तक कोई कार्य न कराया जाय। फार्म मशीनरी से संबद्ध कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाईजारी का पालन करने पर ही प्रतिबंध से मुक्त रखा जायेगा।