भोपाल kundeshwartimes (राज्य ब्यूरो) मतदाता सूची में एक समान नाम वाले मतदाताओं को लेकर बार-बार उठने वाली आपत्ति को देखते हुए मध्य प्रदेश में मतदाता सूची की जांच कराई जाएगी। इसमें नामों के दोहराव को हटाने के लिए बूथ लेवल आफिसर सूची की जांच करेंगे।
एक समान नाम वाले मतदाताओं को चिन्हित करके उनसे संपर्क किया जाएगा। आधार नंबर से उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने से रह गए हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे। फोटो या पता बदलने के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। यह अभियान 15 मई तक चलेगा।
प्रदेश में एक जनवरी 2023 की स्थिति में मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। इसके अनुसार प्रदेश में पांच करोड़ 39 लाख 87 हजार 876 मतदाता हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा देवास जिले की मतदाता सूची में एक जैसे नाम और फोटो वाले मतदाताओं को लेकर शिकायत कर चुके हैं।
इसे देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने भी सभी जिला अध्यक्षों को मतदाता सूची की बारीकी से जांच करने और गड़बड़ियों को चिन्हित करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सागर जिले में डेढ़ सौ ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं।मतदाता सूची को लेकर बार -बार उठने वाली आपत्तियों को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रदेश में 15 मई तक मतदाता सूची में दर्ज ऐसे नामों को चिन्हित करने का अभियान चलाने का निर्णय लिया है।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनके नाम एक जैसे हैं और पिता के नाम भी समान हैं, उनके आधार नंबर लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। यदि एक ही मतदाता का नाम दो जगह होगा तो एक स्थान से हटाने की कार्यवाही की जाएगी। जिन मतदाताओं को अपने फोटो बदलवाने हैं या पता बदल गया है, उनसे आवेदन लिए जाएंगे। जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने से रह गए हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे।
उप निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ की बैठक
उधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर मंगलवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। इसमें नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, मतदाता परिचय पत्र में संशोधन के लंबित चल रहे आवेदनों का 10 दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए गए।साथ ही ऐसे युवा जो एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उनके आवेदन लेने के लिए कहा गया। जिन विधानसभा क्षेत्रों में पुरूष मतदाता की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या कम है, वहां महिला मतदाताओं का नाम जोड़ने आंगनबाड़ी,ऊषा,आशा कार्यकर्ता की मदद ली जाए।