महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का चार दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेबीनार) सफलतापूर्वक संपन्न। झाबुआ से मनीष वाघेला
मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी, मीडियाा प्रभारी वर्षा जैन द्वारा बताया गया कि लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्ते पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण वेबीनार कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
वेबीनार का शुभारंभ माननीय संयुक्त संचालक श्री लक्ष्मपण सिंह कदम के उद्बोधन के साथ किया गया। बेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फोरेंसिक एविडेंस इन शेक्सु अल ऑफेन्सेवन्स स्कील डेवलपमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम एस.सी/एस.टी. एक्ट में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्नं प्रावधान महिलाओं के विरुद्ध साइबर क्राइम एक्जामिनेशन ऑफ विटनेस एण्ड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेकशुअल ऑफेन्से पीटा एक्ट ऑ के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सो एक्टे के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कंपनशेसन स्कीम के प्रावधान, ह्युमन सेफ्टी एवं ट्रेफीकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रोसिक्यूपटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्या ख्याताओं के रूप में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीशगण के- आई.पी.एस. अधिकारी अभियोजन विभाग के मास्टेर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्याएन किया गया। यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्तत भूमिका निभाने में एवं पीडि़ता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगिता साबित होगी।