पन्ना। श्री ऋषिकांत द्विवेदी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी पन्ना द्वारा बताया गया कि, इंदौर में न्यायालय श्रीमती वर्षा शर्मा,विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) इंदौर के द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी, इंदौर श्री मोहम्मद अकरम शेख, श्री आनंद नेमा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, महू के सशक्त अभियोजन में थाना महू के अप.क्र.485/2019, विशेष प्रकरण क्र.46/19, में आरोपी अंकित विजयवर्गीय पिता कमल विजयवर्गीय उम्र 28 वर्ष निवासी प्रशांति हास्पिटल के सामने महू, जिला इंदौर को दोषी पाते हुए, भादवि की धारा 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 366(क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 201 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 376एबी में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 376ए में मृत्युदंड तथा धारा 302 में मृत्यु दंड एवं 1000 रूपये का अर्थदंड और धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 01/12/2019 को रात्रि में एक 4 वर्षीय बालिका अपने माता-पिता के साथ सांई मंदिर के सामने रोड किनारे महू पेड के नीचे सो रही थी। बालिका की माता भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है और उनका कोई घर नही होने से वह सडक किनारे ही अपना जीवन यापन करती है। जब दिनांक 02/12/2019 को प्रात: बच्चे के माता-पिता उठे तो देखा कि उनकी 4 वर्षीय बालिका जो रात में उनके साथ सोई थी वह वहां नही थी। जब बच्ची के माता पिता बच्ची को तलाश करते प्रशांति हास्पिटल पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि बंगला नं. 122 के सामने खंडहर में एक बच्चीी की लाश पडी है। जब बच्ची् के माता पिता खंडहर में पहुंचे,तो वहां उन्होंने देखा कि उनकी 4 वर्षीय बच्ची मृत अवस्था में एक प्लास्टिक की थैली पर पडी है एवं उसकी फ्राक उपर थी और उसकी चड्डी भी नही थी और शरीर पर चोट थी व गुप्तांग पर भी चोट के निशान थे। बच्ची के पिता द्वारा दिनांक 02/12/2019 को ही थाना महू पर इस आशय की रिपोर्ट की गई कि रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी बच्ची का अपहरण कर उसके साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर दी है। पिता की रिपोर्ट पर से थाना महू के अपराध क्र. 485/2019 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया।