मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुई सजा
मनीष वाघेला
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.10.2017 को शाम के समय फरियादी दल्ला अपने घर के आँगन में खड़ा था तभी आरोपी कालिया, नरू और बसु आये और जमीन की बात को लेकर मां-बहन की गाली देने लगे फरियादी द्वारा मना करने पर आरोपी कालिया ने फरियादी को पत्थर मारा, जिससे हाथ में चोट लगी। नतांक और कमतू ने झगड़े का बीच-बचाव करने आई तो आरोपी बसू ने लाठी से मारपीट की तथा आरोपी नरू ने कमतू को पत्थर मारा, जो उसके गाल पर और पैर में चोटें आई आरोपीगण जाते-जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी भी देते गये। फरियादी द्वारा पुलिस थाना कल्यारणपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर, जेएमएफसी न्यायालय जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए, आज दिनांक को निर्णय पारित करते हुए, आरोपीगण कालिया, नरू एवं बसू, निवासी बड़ी ढेबर को धारा 324/34 भा.दं.वि. में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण संचालन श्री राजेश शुक्ला, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओजिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)जिला झाबुआ (म.प्र.)