बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जन-जन तक पहुंचायें – कलेक्टर
रीवा – कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि रीवा जिले का शिशु लिंगानुपात कम है। इसे बढ़ाने के लिये समाज को जागरूक करना आवश्यक है। हर गर्भवती माता का अनिवार्य रूप से पंजीयन हो तथा गर्भपात के प्रकरणों का पूरा विश्लेषण किया जाय। सभी सोनोग्राफी केन्द्रों का जिला सलाहकार समिति के सदस्य एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर माह निरीक्षण करके निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी सोनोग्राफी केन्द्रों का 15 दिन में निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अवैध रूप से गर्भपात कराने वाले तथा कन्या भ्रूण हत्या में शामिल लोगों को जेल भेजा जायेगा।
कलेक्टर ने कहा कि समाज में बेटियों के प्रति दृष्टिकोण लगातार बदल रहा है। अधिकतर परिवार अब बेटों के समान ही बेटियों की परवरिश कर रहे हैं। विन्ध्य क्षेत्र की कई बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लेकिन अब भी कई रूढ़िगत परिवार बेटों के मोह में पड़कर बेटियों को उचित अवसर नहीं दे रहे हैं। समाज को जागरूक करने तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिये स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलायें। सोशल मीडिया तथा अन्य संचार माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। इस अभियान में शिक्षण संस्थाओं तथा स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य विभागों का भी सहयोग लें। जिले में आयोजित होने वाले हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प सामूहिक रूप से लिया जाये।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि एक्ट के प्रावधानों का भी व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। अवैध रूप से शिशु लिंग निर्धारण परीक्षण करने वालों की सूचना देने वाले को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा। साथ ही सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। आमजन इस संबंध में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एसडीएम तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को सूचना दे सकते हैं। सूचना पर तत्परता से और कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक्ट को कठोरता से लागू करने के लिये पूरे प्रयास करें। सभी सोनाग्राफी केन्द्रों की नियमित जांच और निगरानी करें। एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर कठोरता से दण्डात्मक कार्यवाही करें। सोनोग्राफी के पंजीयन तथा इसके नवीनीकरण के आवेदन पत्र लोक सेवा केन्द्र से ऑनलाइन दर्ज करायें। इन्हें तय समय सीमा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत पंजीयन तथा नवीनीकरण की सुविधा दें।
बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि कन्या शिशु लिंग परीक्षण अत्यंत संवेदनशील मामला है। यह बड़ी सामाजिक बुराई है। इसका हर स्तर पर विरोध किया जाना आवश्यक है। कन्या शिशु लिंग परीक्षण करने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाय। बैठक में सोनोग्राफी के अवैध उपयोग के संबंध में दर्ज दो प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। बैठक में सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में नवीन ईएसडब्ल्यूएल मशीन तथा सोनोग्राफी मशीन के पंजीयन एवं मेडिकल कालेज रीवा के मेडिसिन विभाग में पोर्टेबल कलर डॉप्लर मशीन के पंजीयन को मंजूरी दी गई। बैठक में तीन निजी सोनोग्राफी केन्द्रों में पूर्व से पंजीकृत मशीन के स्थान पर नवीन सोनोग्राफी मशीन लगाने के प्रस्ताव को गुण-दोष के आधार पर मंजूरी दी गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर एके झा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएल गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, डीपीओ राघवेन्द्र सिंह, उप संचालक स्वास्थ्य डॉ. एनपी पाठक, नोडल अधिकारी डॉ. एनएन मिश्रा, समाजसेवी मुकेश येंगल तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।