रीवा – कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के प्रसार को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर निर्देश दिए गए हैं कि रीवा जिले में बाहर एवं दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित पुलिस थाने में दूरभाष या मोबाइल से देना होगा।
बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार को अनिवार्यत: होम क्वारेंटाइन करना होगा तथा 28 दिन की अवधि तक वह अपने घर से नहीं निकलेगा। जिले के बाहर से आये प्रवासी मुख्यत: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, खरगौन, बड़वानी, विदिशा, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं अन्य जिलों या राज्यों से आने वाले प्रवासियों को कोरोना कंट्रोल हेतु स्थापित दूरभाष नम्बर 07662-255142, जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम दूरभाष नम्बर 07662-226888, नगर निगम कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 07662-254658 एवं पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 7049122399 पर अपनी सूचना दर्ज करायेंगे। रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा उनके घर में भेंट करने पर स्वयं को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। होम क्वारेंटाइन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर घूमते पाये जाने पर या ऐसा कोई व्यक्ति मेडिकल स्क्रीनिंग, सम्पर्क अनुरेखण में सहयोग नहीं करता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 269 एवं 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
रीवा क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्तियों को उनके सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पता, फोन नम्बर नोट करने की सलाह दी जाती है। इस हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि चलित वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से उक्त आदेश का एनाउंसमेंट कराना सुनिश्चित करें। जनपद पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त आदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करायें।