रीवा जिले में 3 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू,अब होगी कड़ाई, कलेक्टर ने दिए आदेश, कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो प्रमोद सिंह सेंगर की रिपोर्ट

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रीवा कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने दण्‍ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश 21 अप्रैल को जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार शासन के गृह विभाग के निर्देशों तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति की 14 अप्रैल को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय को ध्‍यान में रखते हुए 14 अप्रैल को जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश में संशोधन किया गया है। यह प्रतिबंधात्‍मक आदेश 30 अप्रैल शुक्रवार शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। जिले में 30 अप्रैल को शाम 6 बजे से 3 मई सोमवार को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यथावत रहेगा। इस प्रकार जिले में 23 अप्रैल को शाम 6 बजे से 3 मई को सुबह 6 बजे तक धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश लागू रहेंगे। प्रतिबंधात्‍मक आदेश की व्‍यक्तिश: तामीली संभव न होने के कारण दण्‍ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।

जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अनुसार केन्‍द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्‍यावश्‍यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैं वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। अत्‍यावश्‍यक सेवायें देने वाले कार्यालयों में जिला कलेक्‍ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर सेवा, स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा, जेल, राजस्‍व, पेयजल आपूर्ति, नागरिक प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन तथा कोषालय को शामिल किया गया है। इनके अलावा शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारी के साथ संचालित होंगे। इसी तरह आईटी कंपनियों, वीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्‍टाफ एवं निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। इन्‍हें घर से ही कार्य करने की सुविधा दी जाये।

जारी आदेश के अनुसार ऑटो ई रिक्‍शा में केवल दो सवारी तथा टैक्‍सी एवं निजी वाहन में ड्रायवर के अलावा दो सवारी को यात्रा करने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्‍कृतिक तथा सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम में लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। विवाह कार्यक्रम में वर-वधू पक्ष के दस-दस लोगों तथा सहयोगियों सहित कुल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्‍कार में 10 व्‍यक्ति शामिल हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रम की थाने में लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। नगर निगम द्वारा आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति होम डिलेवरी से जारी रहेगी। पूर्व के आदेश के शेष बिन्‍दु यथावत लागू रहेंगे।

कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी ने पुलिस तथा राजस्‍व अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। आदेश का उल्‍लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्‍ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, धारा 269, धारा 270 तथा आपदा प्रबंधन एक्‍टके तहत दंडात्‍मक कार्यवाही की जायेगी।

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