लापरवाही पूर्वक मोटर सायकल चलाना पड़ा महांग आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास
मनीष वाघेला
न्यायालय श्रीमान अतुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मुस्तकीम पिता मो. लियाकल उम्र 20 वर्ष निवासी- कंधार मोहल्ला जिला उज्जैन को धारा 304-ए भादसं. में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम एवं 1,000/-रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 02.10.2016 को फरियादी सुशील सोनी ने थाना देवासगेट पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मै अपनी बहन सुशीला बाई से मिलने बहादुरगंज जा रहा था तो मुझे मेरी बहन मालीपुरा में मिल गई तो उसने बोला कि मैं फोटो कॉपी कराने जा रही हूॅ तो मै भी उसके साथ फोटो कॉपी करवाने साथ चला गया, वह आगे चली रही थी मैं थोडी ही दूर चल रहा था जैसे ही मेरे बहन सतगुरू नमकीन के सामने पहॅुची तो पीछे से एक मोटर सायकल लापरवाही पूर्वक चलाकर आया और पीछे से उसने मेरी बहन को टक्कर मार दी जिससे वह वही पर गिर गई। जिससे उसे सिर व शरीर में कई जगह चोंटे आई सिर एंव मुॅह मंे खून निकल रहा था मेरे द्वारा एवं आसपास के लोगो ने उसे सी.एच. अस्तपाल ले गये जहॉ से उसे जे.के. अस्पताल में ले जाया गया वहॉ पर डाक्टरों से उसे मृत घोषित किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना देवासगेट द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री महेश चन्द्रावत, एडीपीओ, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन (म.प्र.)