थांदला पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनोहर गवली द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर बताया की झाबुआ जिले में वर्तमान समय में कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेश क्र/199/जे सी/ 2020 झाबुआ दिनांक 25.3.2020 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर जिले की सभी सीमाओं को सील किया गया तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से जैसे रेल, सड़क से जिले की सीमा में अन्य राज्य या जिले से बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा एवं शासन के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया है आदेश के पालन में जिले की सभी सीमाओं को सील कर नाकाबंदी की गई है झाबुआ जिले के काकनवानी,मोरझरी, परवलिया, अलीपुरा, झापादरा इटावा के कुल 32 लोग जो अहमदाबाद गुजरात मजदूरी हेतु गए थे जो दिनांक 9. 4. 2020 को अहमदाबाद नगर निगम के वेस्ट कलेक्शन वाहन GJ 02 XX 9382 में छुपकर गुजरात सीमा से झाबुआ जिले की सीमा में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश कर मोरझरी आए थे।नायब तहसीलदार श्री अजय चौहान तहसील मेघनगर एवं नायब तहसीलदार ललिता गाडरिया तहसील थांदला के लिखित आवेदन पर लाक डाउन का उल्लंघन करने एवं कोरोनावायरस के संक्रमण फैल ना संभाव्य होना जानकर उपेक्षापूर्ण, परिद्वेषपूर्ण कार्य करना पाए जाने से हीरा पिता मन्ना चरपोटा उम्र 42 वर्ष, मुकेश पीता हीरा चरपोटा उम्र 21 वर्ष, रितेश पिता तुषार चरपोटा उम्र 19 वर्ष, गणेश उर्फ मुनेश पिता दिता निवासी ग्राम झापादरा एवं कश्मेर पिता दोलसिंह वसुनिया उम्र 25 वर्ष, दलवीर पिता दोलसिंह उम्र 26 वर्ष, दीवान पिता पुनिया वसुनिया उम्र 23 वर्ष निवासीगण ग्राम इटावा के विरुद्ध अपराध क्रं 95/20 धारा 188, 269, 270 भादवि एवं 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भीमा पिता जाम सिंगाड़िया उम्र 38 वर्ष, अर्जुन पिता जामु सिंगाड़िया उम्र 25 वर्ष, राकेश पिता तेरसिह सिंगाड़िया उम्र 30 वर्ष, विपुल पिता तेरसिह सिंगाड़िया उम्र 30, गांगू पिता तोलसिह सिंगाड़िया उम्र 32 वर्ष, नवाला पिता दोलसिंह वसुनिया 23 साल, मार्टिन पिता वीर का सिंघाड़िया उम्र 35 साल, भूर सिंह पिता कन्हैया सिंगाड़िया उम्र 32 साल, राजेश पिता रामजी सिंगाड़िया उम्र 19 साल, नागिश पिता सलिया सिंगाड़िया उम्र 28 साल निवासी गण काकनवानी, रूपसिंह पिता मगन डामोर उम्र 26 साल, गलियां पिता पांगला डामोर उम्र 20 साल, मनेश पिता पांगला डामोर उम्र 19 वर्ष, रचु पिता मड़िया उम्र 25 साल, सन्नू पिता टिहिया डामोर 19 साल, भावा पिता मगन डामोर 19 साल, निवासीगण ग्राम मोरझरी एवं मिथुन पिता बददा गरवाल उम्र 27 साल, खातू पिता गरवाल उम्र 26 साल, भूरा पिता बदिया गरवाल 21 साल, शंकरलाल पिता मथियास रावत उम्र 20 वर्ष, तोलिया पिता भिरजी मुड़िया उम्र 40 वर्ष, रमिला पति तोलिया मुनिया उम्र 35 वर्ष निवासीगण परवलिया एवं सुयल पिता शैतान उम्र 20 वर्ष निवासी अलीपुरा के विरुद्ध अपराध क्रं 94/20 धारा 188, 269, 270 भादवि एवं 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम का पंजीबद्ध कर अहमदाबाद नगर निगम के वेस्ट कलेक्शन वाहन GJ 02 XX9382 को जप्त किया गया तथा आरोपी गणों को थांदला एवं मेघनगर आईटीआई क्वॉरेंटाइन सेंटर में 14 दिवस के लिए क्वॉरेंटाइन रखा गया था। जिन का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत आज दिनांक 22.04.2020
को उपरोक्त सभी 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय थांदला पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गणों को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।शेष दो अपचारी बालकों को पृथक से गिरफ्तार किया जाकर किशोर न्यायालय पेश किया जावेगा।