सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य,अधिकारी कर्मचारी भी करें आदेश का शखती से पालन-कलेक्टर तरूण राठी

दमोह कुंण्डेश्वर टाइम्स ब्यूरो मोहन पटेल की रिर्पोट

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दमोह : -राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी कर आज से सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया है। जिला कलेक्टर तरूण राठी ने सभी अधिकारियों को इस पर ध्यान देने और पालन करने के साथ अपने अधीनस्थों को भी आगाह करने निर्देशित किया है।
जारी आदेशानुसार कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क्‍ /फेस कवर पहनाना आवश्यक हैं। एपिडेमिक एक्त 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज़ कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है, इस होम-मेड मास्क/फेस कवर को साबुन द्वारा सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क / फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर, मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ करने उपरांत ही किया जाए।
बिना मास्क/फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिजीजेज कोविड- 19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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