*ज़हरीली शराब और अवैध मदिरा के खिलाफ आबकारी विभाग थांदला का अभियान जारी तीसरी मंजिल से जप्त की 5,59,000/- रुपये की अवैध मदिरा व महुआ लहान*
मनीष वाघेला
अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदय झाबुआ,
*श्री सोमेश मिश्रा * द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 05.08.2021 को
आबकारी वृत्त – थांदला के बस स्टैंड पर दबिश देकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)’क’,’च’ के तहत कुल 04 प्रकरण दर्ज किये गए जिसमे 45 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा , तथा लगभग 5500 किलो महुआ लहान सेम्पल लेकर नष्ट किया। मदिरा एवं महुआ लहान का अनुमानित मूल्य 5,59,000/- रूपए है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री g.s. rawat के मार्गदर्शन में वृत्त थांदला प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री विकास वर्मा के द्वारा की गई ।कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, योगेश दामा ,जयश्री वर्मा, अखिलेश सोलंकी तथा जिले के मुख्य आरक्षक व आरक्षक सर्वश्री प्रकाश, कान्तु ,कुसुम , सोहन ,ईश्वर, मदन का योगदान रहा । अवैध/ज़हरीली मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी साथ ही छापामार कारवाही भी।