“झाबुआ पुलिस ने किया 24 घंटे के अंदर ही शादी समारोह में गोली चलने की घटना का खुलासा”

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“झाबुआ पुलिस ने किया 24 घंटे के अंदर ही शादी समारोह में गोली चलने की घटना का खुलासा”

मनीष वाघेला

घटना का विवरण :- दिनांक 21.01.2021 को शाम 06:00 बजे बोलासा में शादी समारोह चल रहा था। जिसमें तोरण मारने की बात को लेकर विवाद होने पर गोली चलने पर तारू पिता पेमला भूरिया निवासी मोरझरिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

सुचना मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आनंदसिंह वास्कले, एसडीओपी पेटलावद सुश्री सोनु डावर, थाना प्रभारी रायपुरिया कैलाश चौहान एवं एफएसएल अधिकारी श्री आर.एस. मुझाल्दे को तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। जिस पर थाना रायपुरिया में अपराध क्रं. 32/2021 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।                                     घटना का खुलासा :-

पुलिस द्वारा आसपास के लोगो से पुछताछ की गई। एफएसएल अधिकारी श्री आर.एस. मुझाल्दे द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस जब विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटा रही थी कि पुलिस के सामने यह तथ्य आया कि दिनांक 21.01.20201 को शाम 06:00 बजे बोलासा में दुल्हे बादर के तोरण मारने पर 500/-रू. की मांग की गई थी। उस बात को लेकर सोमजी उर्फ होमजी पिता भूरा सिंगाड निवासी मोरझरिया बोला कि 500/-रू. मांगते हो कहकर होमजी ने अपने हाथ में बदूंक में कारतुस भरकर तान दी तो तारू पिता पेमला भूरिया निवासी मोरझरिया ने बोला कि बंदूक मत चला कि इतने में होमजी ने जान से मारने की नियत से बंदूक चला दी। जिससे तारू भूरिया को बाये तरफ पसली के पास में बंदुक की गोली लगी, जिससे तारू भूरिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

उक्त घटना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना रायपुरिया की पुलिस टीम द्वारा आरोपी सोमजी उर्फ होमजी पिता भूरा सिंगाड निवासी मोरझरिया को बड़ी ही सूझबूझ से गिरफ्तार किया गया। जिस बंदुक से गोली लगी है उसको भी बरामद कर लिया गया है। बंदुक शस्त्र लायसेंस धारक सलिया पिता बालु मेड़ा उम्र 47 वर्ष निवासी गोठ को भी आरोपी बनाया गया है जो कि घटना दिनांक से फरार है।

आरोपियों के नाम :-

1. सोमजी उर्फ होमजी पिता भूरा सिंगाड निवासी मोरझरिया (मुख्य आरोपी – गिरफ्तार)

2. सलिया पिता बालु मेड़ा उम्र 47 वर्ष निवासी गोठ (फरार)

उद्घोषित ईनाम :-

आरोपी सलिया पिता बालु मेड़ा की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा 5,000/-रू. के ईनाम की घोषणा की गई है।

सराहनीय कार्य में योगदान :-

संपुर्ण घटनाक्रम का खुलासा करने में अति. पुलिस अधीक्षक श्री आनंद सिंह वास्कले, थाना प्रभारी कोतवाली श्री कैलाश चौहान, एफएसएल अधिकारी श्री आर.एस. मुझाल्दे, सउनि रियाजुल्हाक, सउनि बीएस बिलोरे, प्रआर हरिराम, प्रआर उमेश, प्रआर. शोभाराम, प्रआर. शिवकुमार, आर. पंकज, 641 अंकित, सुरेश, मुकेश, रवि, राकेश, चा. शाहरूख का सराहनीय योगदान रहा। उक्त सराहनीय कार्य पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पुरूस्कृत करने की घोषणा की।

जनसंपर्क अधिकारीश्री आनंदसिंह वास्कलेअति. पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ (म.प्र.)

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