रीवा जिले में 7 मई तक प्रभावशील रहेगा कोरोना कर्फ्यू,जिले में 30 अप्रैल से 3 मई तक रहेगा टोटल लॉकडाउन

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रीवा (कुंंडेश्वर टाइम्स)- कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने संपूर्ण रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश में पुनरीक्षण किया है। जारी आदेश के अनुसार पूरे जिले में 7 मई शुक्रवार को प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण रीवा जिले में 30 अप्रैल को प्रात: 6 बजे से 3 मई को प्रात: 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू रहेगा। उक्त अवधि में सामान्यत: चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा किसी भी कार्य के लिये कोई भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध, औषधि, केमिस्ट अस्पताल, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तथा पेट्रोल पंप पूर्ववत खुले रहेंगे। टोटल लॉकडाउन के दिवसों के अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य दिवसों में रीवा शहर की करहिया मण्डी प्रात: 9 बजे तक ही खुली रह सकेगी। हाथ ठेले (सब्जी एवं फल) को प्रात: 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती हैं वह लॉकडाउन से मुक्त होंगी। शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुलेंगी। समस्त शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, बैंक, वि़द्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवायें लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। उक्त आदेश कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया है ताकि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा एवं अन्य संशगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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