देर रात से अल सुबह तक चली खनिज विभाग की कार्यवाही में रेत के 2 ट्रक जब्त
मनीष वाघेला
झाबुआ, 23 दिसम्बर 2021। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के आदेश एवं खनिज अधिकारी धर्मेंद्र चौहान के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन तथा भंडारण के रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा जिले की राणापुर मेघनगर थांदला व झाबुआ तहसील के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर खनिज परिवहन एवं उत्खनन करने में संलिप्त वाहनों की जांच की गई।पूरी रात चली कार्यवाही में अधिकांश वाहनों में खनिज परिवहन हेतु अनिवार्य अभिवहन पारपत्र (रॉयल्टी) होना पाया गया।खनिज दल द्वारा जिले के सीमांत इलाकों व पारा, कल्याणपुरा, पिटोल तथा काकनवानी इलाको में जांच के दौरान काकनवानी टोल टैक्स के पास एक ट्रक क्रमांक RJ 09 GC 4067जिसमें खनिज रेत परिवहन किया जा रहा था,रुकवाकर परिवहित खनिज की रॉयल्टी चाही गई। वाहन में खनिज की परिवहन हेतु आवश्यक वैधानिक दस्तावेज न पाते हुए, वाहन को मौके से जप्त किया गया।इसी क्रम में खनिज दल द्वारा तहसील थांदला के अन्य मार्गों में दबिश दे कर एक अन्य ट्रक क्रमांक GJ 09 AU7447 बिना वैध अभिवहन पास (आईएसटीपी) के रेत का परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किया गया।दोनो जप्तशुदा वाहनों को आगामी आदेश पर्यन्त थाना प्रभारी थांदला की अभिरक्षा में रखा गया है।जब्तशुदा वाहनों पर मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर अर्थदंड लगाने की कार्यवाही की जावेगी। रातभर चली इस कार्यवाही में मुख्य रूप से माइनिंग इंस्पेक्टर शंकर कनेश एवं विवेकानंद यादव तथा खनिज अमला सम्मिलित रहा।