हितग्राहियों को ई-केवाईसी एवं आधार को बैंक अकाउण्ट से लिंक किया जाना अनिवार्य

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हितग्राहियों को ई-केवाईसी एवं आधार को बैंक अकाउण्ट से लिंक किया जाना अनिवार्य

 

मनीष वाघेला

झाबुआ, 22 मार्च, 2022। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को सूचित किया जाता है, कि उक्त योजना के संबंध में कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1415ध्च्डज्ञप्ै।छध्डस्त्ैध्2021 भोपाल दिनांक 22ध्12ध्21 द्वारा हितग्राहियों को ई-केवाईसी एवं आधार को बैंक अकाउण्ट से लिंक किया जाना अनिवार्य है। हितग्राहियों हेतु ई-केवाईसी की सुविधा पीएमकिसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर एवं पीएम किसान एप्प पर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, इस सुविधा के माध्यम से आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है, उक्त के अतिरिक्त सीएससी केन्द्रों के माध्यम से भी ई-केवाईसी की कार्यवाही हितग्राही द्वारा ओटीपी/बायोमेट्रिक से पूर्ण की जा सकती है, सीएससी केन्द्र के माध्यम से ई-केवाईसी की दर कर सहित 15ध्- रूपये नियत की गई है, ई-केवाईसी एवं आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में आगामी होने वाली किश्त का भुगतान नहीं हो पाएगा।

ई-केवाईसी एवं आधार को बैंक अकाउण्ट से लिंक किये जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 नियत की गई है।

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