मऊगंज (कुंडेश्वर टाइम्स)- अपर कलेक्टर मऊगंज पीके पाण्डेय ने अमानक खाद्यान्न विक्रय करने वाले 10 दुकानदारों पर जुर्माने के आदेश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दुकानों तथा होटलों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। नमूनों के अमानक पाए जाने पर जुर्माने की कर्यवाही की गई है। जुर्माने की राशि सात दिन की समय सीमा में जमा न करने पर वसूली की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार पंकज गुप्ता संचालक पंकज ढावा हनुमना पर 10 हजार रुपए, राजकिशोर पटेल संचालक राजू होटल नईगढ़ी पर 20 हजार रुपए, बृजेश यादव संचालक यादव डेयरी बस स्टैण्ड मऊगंज पर 11 हजार रुपए तथा राजेश कुमार गुप्ता संचालक राजेश किराना स्टोर खटखरी पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह सत्यनारायण गुप्ता संचालक ओम इंटरप्राइजेज बरहटा पर 11 हजार रुपए, अनिल कुमार गुप्ता संचालक रामगोपाल मिष्ठान भण्डार देवतालाब पर 10 हजार रुपए, धर्मेन्द्र कुमार साहू संचालक साहू होटल बिझौली गहरवान पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। शेषमणि गुप्ता संचालक बबलू मिष्ठान भण्डार देवतालाब पर 10 हजार रुपए, राजेश कुमार केशरवानी संचालक राजेश किराना बस स्टैण्ड हनुमना पर 11 हजार रुपए एवं महेश गुप्ता संचालक महेश किराना स्टोर खटखरी पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

















