रीवा 18 अप्रैल 2020. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में प्रशासकीय समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासकीय समिति एवं प्रशासक नियुक्त करने संबंधी आदेश जारी किये गये थे। इस आदेश को निरस्त करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत में प्रशासकीय समिति के गठन के आदेश दिए गए हैं। जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के कार्यकाल समाप्ति के समय इनके अध्यक्ष रहे व्यक्ति ही प्रशासकीय समिति के मुखिया होंगे। जिसके अनुसार जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष तथा जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रशासकीय समिति के मुखिया होंगे।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रशासकीय समिति का गठन मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत किया गया है। प्रशासकीय समितियों का कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात नवीन पंचायतों के गठन अथवा शासन के आदेश पर्यन्त रहेगा। जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति का गठन संभाग के कमिश्नर करेंगे। जनपद पंचायत की प्रशासकीय समिति का गठन कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
जिला तथा जनपद पंचायतों के लिए प्रशासकीय समिति गठन के निर्देश जिला तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे प्रशासकीय समिति के मुखिया
कुंण्डेश्वर टाइम्स सम्भागीय ब्यूरो अनिल पटेल की रिर्पोट