रीवा 16 जुलाई 2020. कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने जिले में धारा 144 की दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश में कोई भी धार्मिक कार्य या त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। लोगों से अपेक्षा की गई है कि वह अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना करेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में धार्मिक या उपासना स्थलों पर पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे न हों साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाये।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक न होने के निर्देश दिये हैं। इसमें वर एवं वधु पक्ष के 10-10 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम या जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोहों में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।