रीवा 02 सितम्बर 2कलेक्टर2020. कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये जाने पर शासन के निर्देशों के अनुसार कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने जिले में 20 स्थानों में कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश दिये हैं। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार नगर निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 14 संजय नगर में आरआर द्विवेदी का घर, वार्ड क्रमांक 20 रानीगंज मावूल अहमद का घर, वार्ड क्रमांक 11 इन्दिरा नगर में एसएस सिंह का घर, वार्ड क्रमांक 17 नरेन्द्र नगर में एसएन शर्मा का घर, वार्ड क्रमांक 11 इन्द्रा नगर में कमलेश सिंह का घर, वार्ड क्रमांक एक निपनिया में रामदीन चौधरी का घर तथा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 12 में जय सिंह के घर को कंटेनमेंट एरिया बनाने के आदेश दिये गये हैं। कलेक्टर ने नगर निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 43 कृष्णा नगर में नारायण दास सोनी का घर, वार्ड क्रमांक 24 द्वारिका नगर में डॉ. पंकज अग्रवाल का घर, वार्ड क्रमांक 43 चिरहुला कालोनी में देवराज सिंह का घर तथा वार्ड क्रमांक 34 घोघर मोहल्ले में अंशुल नागवानी के घर को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश दिये हैं।
इसी तरह कलेक्टर ने तहसील सेमरिया के ग्राम बरौं के वार्ड क्रमांक 20 में बसंतराज सिंह के घर, नगर परिषद चाकघाट के वार्ड क्रमांक 11 में नर्मदा प्रसाद वर्मा के घर से रामजी गुप्ता के घर तक तथा तहसील नईगढ़ी के ग्राम कुशहा रझौह के वार्ड क्रमांक 17 में सत्यनारायण द्विवेदी के घर को कंटेनमेंट बनाने के आदेश दिये हैं। इसी तरह कोरोना संक्रमित पाये जाने पर तहसील हनुमना के ग्राम चरैया के वार्ड क्रमांक 6 में जितेन्द्र साकेत के घर, तहसील नईगढ़ी के ग्राम जिलहडी सिगई के वार्ड क्रमांक 10 में नर्मदा सिंह के घर, तहसील मऊगंज के ग्राम मुदरिया कपसान में रमेश मिश्रा का घर, तहसील नईगढ़ी के ग्राम कोरिगवां के वार्ड क्रमांक 6 में वंशगोपाल पटेल का घर, नईगढ़ी तहसील में ही ग्राम शाहपुर के वार्ड क्रमांक 2 में रत्नेश मिश्रा के घर तथा तहसील जवा के ग्राम माजन में वार्ड क्रमांक 7 में रिंकी नट के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाने के आदेश दिये हैं। कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के लिए संबंधित एसडीएम कोे इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्रों में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।