कलेक्टर ने सार्वजनिक उत्सवों के संबंध में जारी किये दिशा-निर्देश कलेक्टर ने सार्वजनिक उत्सव तथा राजनैतिक कार्यक्रमों के संबंध में दिये निर्देश,कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो अनिल पटेल की रिपोर्ट

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रीवा 09 अक्टूबर 2020. कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आगामी त्यौहारों में सार्वजनिक उत्सवों के आयोजन के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में जारी किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक समारोह के लिये अब 30 गुना 45 फिट आकार तक का पण्डाल लगाया जा सकता है। जिले में सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा तथा ताजिये की ऊंचाई के संबंध में 18 सितम्बर 2020 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश समाप्त किया जाता है।
कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम रीवा को रीवा शहर में स्थापित की जाने वाली सार्वजनिक झांकियों, प्रतिमाओं तथा ताजिये के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। किसी भी संकुचित स्थान में झांकी स्थापित नहीं की जायेगी। झांकी स्थल पर निर्धारित संख्या में फिजिकल दूरी बनाये रखते हुए मास्क लगाकर ही लोग शामिल होंगे।
कलेक्टर ने कहा है कि सभी एसडीएम मूर्ति विसर्जन के लिये अधिकतम दस व्यक्तियों को ही अनुमति दें। एसडीएम की लिखित अनुमति के बाद ही मूर्ति विसर्जन की अनुमति होगी। एसडीएम मूर्ति विसर्जन के लिये कई उपयुक्त स्थल निर्धारित करें जिससे विसर्जन स्थल पर भीड़ न हो। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिये भी सामूहिक चल समारोह नहीं होगा। सामूहिक गरबा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। लाउड स्पीकर तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग करने में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि रावण दहन से पूर्व परंपरागत श्रीराम के चल समारोह के प्रतीकात्मक रूप की अनुमति होगी। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में करने की अनुमति दी जायेगी। इनमें फेस मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक समारोह, सार्वजनिक उत्सव तथा राजनैतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिये फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। समारोह आयोजित करने के लिये शासन द्वारा कोविड नियंत्रण के लिये जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा।
जारी दिशा-निर्देशों में राजनैतिक कार्यक्रमों के संबंध में भी निर्देश दिये गये हैं। राजनैतिक कार्यक्रमों में यदि 100 से अधिक व्यक्ति शामिल हो रहे हैं तो कार्यक्रम की संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। अनुमति के लिये एसडीएम को दिये गये आवेदन पत्र में आयोजक को कार्यक्रम स्थल, तिथि, समय तथा उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। सभी राजनैतिक कार्यक्रमों की आयोजक द्वारा वीडियोग्राफी कराकर 24 घंटे की समय-सीमा में एसडीएम को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिले के किसी भी कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति सार्वजनिक समारोह अथवा सभा आयोजित करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत इसे एक पक्षीय पारित किया जाता है।

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