अधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त। झाबुआ से मनीष वाघेला

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अधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त।                                  झाबुआ से मनीष वाघेला

दिनांक 23.10.2020 को आबकारी विभाग पेटलावद को मुखबीर द्वारा सूचना मिलने पर ग्राम टेमरिया में अंबाराम के मकान से आरोपी के कब्जे से बीयर, व्हीमस्कीय, वोदका और देशी प्ले न एवं देशी मसाला शराब कुल 83 लीटर जिसकी कीमत 34435/- रुपये आबकारी विभाग द्वारा आरोपी के कब्जे से शराब जप्तव की गई और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार किया गया उक्त शराब के संबंध में कोई भी क्रय-विक्रय से संबंधित लायसेंस नहीं होना पाया गया। आरोपी अंबाराम के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाीधिकारी झाबुआ के न्याथlयालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से माननीय न्याययालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। दिनांक 04.11.2020 को आरोपी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याशयालय विशेष न्याायाधीश झाबुआ श्री एम.के. शर्मा साहब के समक्ष जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्याायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गई।
उक्तम जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला झाबुआ द्वारा दी गई।

सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी
जिला झाबुआ (म.प्र.)

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