भोपाल(प्रदेश ब्यूरो_kundeshwartimes)- हनीट्रैप मामले के आरोपी स्वेता स्वप्निल जैन, स्वेता विजय जैन आरती दयाल और अभिषेक से को अदालत ने किया बरी, फरियादी की ओर से CID ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में जमानत के बाद उसने कोर्ट में आकर फिर बयान दिए कि उसके साथ किसी ने कोई शोषण नहीं किया है, कोर्ट में बताया गया कि पुलिस के दबाव में पहले उनके खिलाफ बोला था- सभी गवाहों के कथन लेख करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है. बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी में तूफान लाने वाला हनी ट्रैप केस जो की इंदौर में चल रहा है, लंबी बहस के बाद मानव तस्करी का यह कैस भी समाप्त हो गया है। गौरतलब है कि 17 सितंबर 2019 को जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब हनी ट्रैप कांड सामने आया था. इंदौर में नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर रहे हरभजन सिंह ने इंदौर के पलासिया पुलिस थाने में ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी. उसके बाद हनी ट्रैप की परतें खुलनी शुरू हुई थी।