रीवा 21 अप्रैल 2020. राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियोंवस अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए एक वर्ष की छूट दी है। यह अवधि पूर्व में दो बार बढ़ाई जा चुकी है। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाये जाने के कारण संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों तथा विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब 31 मार्च 2021 तक के लिए सभी अशासकीय स्कूलों की मान्यता को यथावत मान्य किया गया है। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है। उन्हें नियमों के अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिए इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट दी गयी है। इन सभी स्कूलों को शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए मान्यता नवीनीकरण की फीस आगामी सत्र तक के लिए स्थागित की जाती है। नवीन मान्यता के लिए एमपी ऑनलाइन के मान्यता प्राप्त पोर्टल पर सत्र 2020-21 के लिए आवेदन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 मई 2020 कर दी गयी है।
अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए एक वर्ष की छूट,राज्य शासन ने लिया निर्णय
रीवा से सम्भागीय ब्यूरो अनिल पटेल की रिर्पोट