ईंट से मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 51 हजार रूपये के अर्थदण्डह से दण्डित किया गया
मनीष वाघेला
माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान एम. एस. तोमर साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी बाबु पिता गटटु डामोर निवासी नयागॉव को दोषी पाते हुए धारा 304(भाग-2) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं रू.50 हजार अर्थदण्ड् एवं धारा 323 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं रू.1000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री के.एस. मुवेल उप-संचालक (अभियोजन) झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.05.2020 को फरियादिया मलु बाई डामोर द्वारा थाना मेघनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 07.05.2020 को मैं, मेरी लडकी काली व लडका गोलु डामोर हम तीनों घर के बाहर काम कर रहे थे तथा मेरा पति तमेश मजदूरी करने गांव में ही गया था कि शाम को करीब 6.30 बजे बाबु पिता गटटु डामोर आया व मुझे बोला कि तेरा आदमी कहा है वह मेरे आगे कुछ नही लगता है तो मैने व मेरी लडकी काली ने बाबु को बोला कि तु हमसे झगडा करने क्यों आया है तो इस पर बाबु ने अपने हाथ में लिये पत्थलर को मेरी लडकी काली को मारी जिससे मेरी लडकी को बाये पैर में चोट आई। इतने में मेरा देवर समसु डामोर आया बीच बचाव किया, उसी समय मेरा आदमी तमेश भी मजदूरी करके वापस पैदल अपने घर आ रहा था कि मेरे जेठ रमेश डावर के खेत में मेरे आदमी तमेश ने बाबु को बोला कि तु मेरी औरत मल्लुनबाई से झगडा क्यों कर रहा है तो इस बात को लेकर बाबु ने जमीन पर पडी ईंट उठाकर जान से मारने कि नियत से मेरे पति तमेश को सिर में पीछे मारी जिससे तमेश को सिर में गंभीर चोट आयी एवं उसका पति तमेश जमीन पर गीर पडा । वहा से आरोपी बाबु ईंट लेकर भाग गया । घटना गोलु एवं समसु ने देखी थी। तमेश को गंभीर चोटे आने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया इलाज के दौरान तमेश की मृत्यु हो गई थीं। फरियादिया की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मेघनगर द्वारा अनुसंधान के दौरान आरोपी बाबु को गिरफतार कर न्या यालय मे पेश कर न्याेयालय के आदेश पर जिला जेल भेजा गया । अनुसंधान पूर्ण कर धारा 302, 323 भादवि के तहत आरोपी बाबु के विरूदध् न्यायालय में अपराध गम्भीर होने से सनसनीखेज घोषित कर अभियोग पत्र पेश किया गया ।
विचारण के दौरान माननीय विशेष अपर सत्र न्याययाधीश श्रीमान एम. एस. तोमर साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आज दिनांक को आरोपी बाबु पित गटटु डामोर को को धारा 304(भाग-2) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं रू.50 हजार अर्थदण्डत एवं धारा 323 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं रू.1000 अर्थदण्डह से दण्डित किया गया ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री के.एस. मुवेल उप- संचालक (अभियोजन) झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)