शहडोल(kundeshwartimes) कमिश्नर बीएस जामोद ने जयसिंहनगर की एसडीएम प्रगति वर्मा, तहसील कार्यालय जयसिंहनगर के प्रवाचक खेमन सिंह और प्रभारी तहसीलदार दीपेन्द्र तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की है। एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जबकि न प्रवाचक व तहसीलदार को निलंबित करने की कार्रवाई की है।उल्लेखनीय है कि बीते राेज कमिश्नर बीएस जामोद जयसिंहनगर के एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे जहां पर उन्होंने पाया कि न्यायालयीन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बेदखली से संबंधित प्रकरणों में न तो सुनवाई की गई और न ही दायरा पंजी में इन प्रकरणों को दर्ज किया गया।
प्रवाचक पर की गई कार्रवाई
कमिश्नर ने खेमन सिंह सहायक ग्रेड 03 प्रवाचक तहसील कार्यालय जयसिंहनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में खेमन सिंह का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार सोहागपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।आदेश में कहा गया है कि तहसील कार्यालय जयसिंहनगर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज नही थे। निरीक्षण तहसीलदार द्वारा लगभग 300 प्रकरण पंजी में दर्ज नहीं होना स्वीकार किया गया।
काफी प्रकरण प्रचलनशील होने के बावजूद एक वर्ष से अधिक का समय लगा
प्रकरणों के अवलोकन में वर्ष 2021-23 तक के काफी प्रकरण प्रचलनशील होने के बावजूद एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने पर भी प्रकरणों में सुनवाई नहीं की गई है। साथ ही विभिन्न मदों के सैकडों राजस्व प्रकरणों को न तो दायरा पंजी में तथा न ही आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज किया गया है। कार्यालय में महत्वपूर्ण अभिलेखों को खेमन सिंह द्वारा सुव्यवस्थित न रखते हुए अस्त व्यस्त रखा गया है, जो पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।
तहसीलदार जयसिंहनगर को भी किया निलंबित
कमिश्नर बीएस जामोद ने दीपेन्द्र तिवारी प्रभारी तहसीलदार जयसिंहनगर जिला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला शहडोल नियत किया गया है।आदेश में कहा गया है कि तहसील कार्यालय जयसिंहनगर के निरीक्षण दौरान पाया गया कि तहसीलदार द्वारा लगभग 300 प्रकरण पंजी में दर्ज नहीं किए गए। तीन साल से प्रकरणों में सुनवाई नही की गई है, साथ ही विभिन्न मदों के सैकडों राजस्व प्रकरणों को न तो दायरा पंजी में तथा न ही आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज किया गया है। न्यायालय में पदस्थ पीठासीन अधिकारी दीपेन्द्र तिवारी द्वारा प्रकरण के निराकरण में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, जो पदीय दायित्वों के प्रति उनकी गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।
एसडीएम को तीन दिन में जबाब देने का नोटिस
कमिश्नर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर प्रगति वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि आपके विरूद्ध मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम.1966 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है। कमिश्नर द्वारा तहसील कार्यालय जयसिंहनगर के निरीक्षण में पाया गया कि लगभग 300 प्रकरण पंजी में दर्ज नहीं हैं। एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने पर भी प्रकरणों में सुनवाई नहीं की गई है। साथ ही विभिन्न मदों के सैकडों राजस्व प्रकरणों को न तो दायरा पंजी में तथा न ही आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज किया गया है।
महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुव्यवस्थित न रखते हुए अस्त व्यस्त रखा गया
कार्यालय में महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुव्यवस्थित न रखते हुए अस्त व्यस्त रखा गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपके अधीनस्थ तहसील कार्यालय जयसिंहनगर का समय समय पर आपके द्वारा न ही मांनीटरिंग की जाती है और न ही समीक्षा की जाती है। कमिश्नर ने कहा कि आपका यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।जारी आदेश में कहा गया है कि स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।एसडीएम को तीन दिन में जबाब प्रस्तुत करने कहा गया है।