कुल्हा ड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी को हुई सजा
मनीष वाघेला
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 14.05.2015 को रात्रि के 10:00 बजे फरियादी की भाभी भूराबाई द्वारा आरोपी भूरजी से फरियादी मंजी की मोटर साईकिल ले जाने के संबंध में पूछे जाने पर आरोपी द्वारा फरियादी मंजी और उसकी भाभी को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा, गालियां देने से दोनों ने मना किया तो आरोपी भूरजी ने फरियादी के सिर में कुल्हांड़ी एवं पत्थर से मारपीट की, जिससे सिर में चोट होकर खून निकलने लगा, फरियादी की भाभी ने घटना का बीच-बचाव किया। फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना रानापुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाना रानापुर द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी भूरजी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से आई साक्ष्य से आरोपी भूरजी को दोषी पाते हुये न्यायालय श्रीमान हर्ष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रे ट प्रथम श्रेणी, झाबुआ द्वारा धारा 324 भा.दं.वि. में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से संचालन सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला झाबुआ द्वारा किया गया। सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)जिला झाबुआ (म.प्र.)