नाबालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त। मनीष वाघेला
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 25.06.2020 को पीडि़ता के माता-पिता भजन करने के लिये रात में कहीं गये हुये थे। उस समय नाबालिका घर पर ही थी। माता-पिता वापस घर लौटे तब देखा कि उनकी लड़की घर पर नहीं थी। पीडि़ता को घर वालो ने आस-पास और रिश्तेेदारों में तलाश करने पर कहीं पता नहीं लगा, उन्हें शंका थी कि उनकी नाबालिका के गांव के ही कुंवरसिंह नामक व्येक्ति भगाकर ले गया है। पीडि़ता की गुमशुदगी रिपोर्ट थाना कालीदेवी में लिखवाई थी। थाना कालीदेवी द्वारा दिनांक 25.11.2020 को पीडि़ता को दस्तीयाब किया गया तथा पीडि़ता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी कुंवरसिंह उसे बहला-फुसलाकर ले गया था तथा उसके साथ बलात्कार भी किया था। आरोपी को धारा 363, 366, 376(2) भा.दं.वि., 5/6 पॉक्सोब एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उसका जे.आर. स्वीकृत होने से आरोपी को जिला जेल झाबुआ में भेज दिया गया था आरोपी कुंवरसिंह की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रथम अपर सत्र श्री संजय चौहान के न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत पत्र निरस्त कर दिया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री एस.एस. खिची, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ, (म.प्र.)