दमोह – जिले के पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने दमोह जिले के 11 फरार आरोपियों पर 75 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। उन्होंने 03 प्रकरण में 06 फरार आरोपी पर 60 हजार रूपये तथा 03 प्रकरणों में फरार 05 आरोपियों पर 15 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।
पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत हुये थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 897/2020 धारा 224,188,269,270 ताहि 51,55,56 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत फरार आरोपी देवेन्द्र पिता बलीराम पटैल निवासी ग्राम खजरी थाना दमोह देहात के विरूद्ध थाना कोतवाली पर 10 हजार रूपये, थाना दमोह देहात अपराध क्रमांक 77/2016 धारा 420 ताहि एक्ट के तहत फरार आरोपी अंशुमान श्रीवास्तव पिता स्व. एनसी श्रीवास्तव निवासी 18 जीसीएफ रविन्द्र नगर थाना आधारताल जबलपुर पर 10 हजार रूपये, थाना मगरौन अपराध क्रमांक 134/2020 धारा 307,323,34 ताहि 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 25/27 आर्म्स एक्ट 3(2)5, 3(1), द एस.सी/एसटी एक्ट के तहत फरार आरोपी अनिमेष पिता श्री महेश प्रसाद चौरसिया उम्र 27 साल, प्रवीण पिता श्री पुरूषोत्तम चौरसिया उम्र 28 साल, अशोक पिता स्व. श्री नर्मदा प्रसाद चौरसिया उम्र 52 साल तथा केतन पिता श्री महेश प्रसाद चौरसिया उम्र 21 साल सभी निवासी आजाद वार्ड हटा थाना हटा जिला दमोह प्रत्येक पर 10-10 हजार रूपये के मान से 40 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।
इसी प्रकार थाना दमोह देहात अपराध क्रमांक 105/2019 धारा 409,420.34 ताहि एक्ट के तहत फरार आरोपी सुरेन्द्र अहिरवर निवासी आमखेड़ा थाना हिण्डोरिया जिला दमोह, दिनेश ऊर्फ दिलेश चौधरी निवासी मंगलम ट्रांसपोर्ट थाना कोतवाली जिला दमोह, थाना दमोह देहात अपराध क्रमांक 477/2020 धारा 409 ताहि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत रूपनाराण पिता भगवानदास पटैल उम्र 51 साल निवासी हिरदेपुर थाना दमोह देहात, उमेश पिता रामलाल पटैल उम्र 35 साल निवासी हिरदेपुर थाना दमोह देहात जिला दमोह तथा थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 148/2020 धारा 354,354क ताहि एक्ट के तहत कुन्नू ऊर्फ करन पिता मुन्ना जाटव उम्र 27 वर्ष 05 पथरिया फाटक नया बाजार शिव शक्ति मंदिर के पास थाना कोतवाली प्रत्येक पर 3-3 हजार रूपये के मान से 15 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने जानकारी दी है कि जो कोई व्यक्ति फरार आरोपी को बंदी करवायेगा या बंदी करवाने के लिये सही सूचना देगा जिससे फरार आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सके, उसे आरोपी पर उद्धोषित नगद पुरूष्कार से पुरूस्कृत किया जायेगा । उक्त ईनाम प्रदान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।