मारपीट कर अस्थीभंग कारित करने वाले आरोपी को हुई सजा।
झाबुआ मनीष वाघेला
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 04.06.2018 को समय 17:00 बजे ग्राम जुलवानिया में फरियादी गोबरिया, उसके बाबा के लडके काला को रूपयों की आवश्यसकता होने से 4 – 5 साल पहले जमीन उसके पास गिरवी रखी थी वह जमीन वापिस लेने के लिये फरियादी गोबरिया ने आरोपी काला को बोला कि तु मेरी गिरवी रखी जमीन मुझे वापिस दे दे, इसी बात को लेकर उस पर आरोपी काला ने फरियादी को गाली – गलोच कर फरियादी के साथ मारपीट कि थी फरियादी गोबरिया की हाथ कि कलाई फे्क्च र हो गई थी घटना के संबंध में फरियादी गोबरिया द्वारा थाना कल्यागणपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था फिर विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान राजकुमार चौहान सा. न्यायिक मजिस्टेट द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए आरोपी काला पिता वरसिंह निवासी ग्राम जुलवानिया को धारा 325 भादवि 01 वर्ष का कारावास एवं 500/ रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 504 भादवि में 03 माह का कारावास एवं अर्थदण्ड दिया गया।
शासन की ओर से संचालन श्रीमति सिमी रत्नम सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
सुश्री सूरज वैरागी जिला मीडिया प्रभारी(अभियोजन) जिला झाबुआ(म.प्र.)