मारपीट कर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपीगण को हुई सजा

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मारपीट कर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपीगण को हुई सजा

मनीष वाघेला

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि फरियादी रमेश प्रदीप बस पर काम करता है। दिनांक 14.10.2017 को जब फरियादी उसके पिता बापु व काका वेलसिंह तीनों रानापुर-झाबुआ रोड़ पारा में तिराहे पर खड़े थे कि जब गोपाल बस वाला अभियुक्तल शिवम व उसका भाई विजय अपने दो साथी भारत व पूनम के साथ आये व मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुये बोले कि तुमने उसकी रिपोर्ट की है, परंतु वे छूटकर आ गये हैं और अश्लील गालियां देने लगे फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो शिवम ने पत्थर उठाकर फरियादी रमेश को मारा जो सिर में लगा। फरियादी रमेश के काका वेलसिंह बीच–बचाव करने आये तो अभियुक्तम विजय ने उन्हें भी पत्थर मारा जो सिर में लगा तथा भारत व पूनम ने लकड़ी से फरियादी रमेश के पिता बापू को कंधे, पैर, पीठ पर मारा तथा फरियादी रमेश को भी पीठ व शरीर पर मारा तथा काका वेलसिंह को भी सिर में मारा जिससे वेलसिंह को गंभीर एवं प्राणघातक चोटें आई थी। फरियादी रमेश ने पुलिस चौकी पारा में रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई थी, पुलिस द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना की गई तथा अपराध की गंभीरता देखते को हुये उक्त प्रकरण को जिले का चिह्नित एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखते हुये विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 294, 323, 307/34 एवं 506 भा.दं.वि. माननीय न्या यालय के समक्ष पेश किया गया।

विचारण के दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब, जिला झाबुआ द्वारा अभियेाजन उप-संचालक श्री के.एस. मुवेल साहब जिला झाबुआ द्वारा अभियोजन साक्ष्य् न्यायालय में सफलतापूर्वक करवाई गई तथा प्रकरण को संदेह से परे साबित किया गया एवं अभियोजन की ओर से आई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण शिवम उर्फ सोनू, विजय उर्फ कुंवरसिंह, भारतसिंह एवं पुनम उर्फ राजेश को धारा 307/34 के स्था न पर धारा 325/34 भा.दं.वि. में दोषी पाते हुए आज दिनांक को निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण को 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 323/34 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया।  सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)      जिला झाबुआ (म.प्र.)

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