*मारपीट कर हड्डी तोड़ने वाले आरोपीगण को हुई सजा*
मनीष वाघेला
माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान नदीम खान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण अनिल पिता पारू तथा पारू पिता जालू बबेरिया निवासी बड़ी बावड़ी को दोषी पाते हुये धारा 325/34 भा.दंं.वि. में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री राजेन्द्रपाल सिंह अलावा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.11.2018 को 08:30 बजे लगभग फरियादी रमिलाबाई अपने घर पर थी, तभी आरोपीगण वहां आये और रूपये की बात को लेकर गाली गलौच करने लगे तथा अनिल ने अपने हाथ में रखी लकड़ी से फरियादी रमिलाबाई को मारा, जिसके कारण फरियादिया को चोट आई। फरियादिया ने चौकी पिटोल पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली चौकी पिटोल द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान नदीम खान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण अनिल पिता पारू तथा पारू पिता जालू बबेरिया निवासी बड़ी बावड़ी को दोषी पाते हुये धारा 325/34 भा.दं.वि. में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण से वसूली गई दंड राशि फरियादिया रमिला बाई को 2000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया गया।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओजिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)जिला झाबुआ (म.प्र.)