मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत हुई निरस्त

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मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत हुई निरस्त

मनीष वाघेला

 

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 26.06.2020 को ग्राम जसोदा खूमजी में फरियादी लीलाबाई के परिवार के मुनसिंह के लड़के अनिल को बावड़ी के सदु की लड़की का लेनदेन होकर खाना पीना चल रहा था। सभी लोग शराब पी रहे थे उसी समय खूमसिंह, रूपसिंह, कमल और रमलिया का जमीन की बात को लेकर अनसिंह से झगड़ा हुआ और चारों ने मिलकर थप्पाड़ मुक्कोंर से अनसिंह को सीने पर मारपीट की, बाद में 07:00 बजे करीब लीलीबाई घर आ गई। रात 10:00 बजे के लगभग कमलू और रमलिया अनसिंह को घर छोड़कर चले गये। अनसिंह की सांस नहीं चल रही थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फरियादी लीलाबाई द्वारा पुलिस थाना झाबुआ चौकी पारा पर घटना की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302/34 भा.द.वि. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, किंतु आरोपी रूपसिंह शुरू से ही फरार था। दिनांक 04.01.2021 को आरोपी रूपसिंह के अधिवक्ता, द्वारा न्यायालय सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब के न्या यालय में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रूपसिंह की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी गई।   सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)  जिला झाबुआ (म.प्र.)

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