*लात-घुसे मारकर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण को हुई आजीवन कारावास की सजा*
मनीष वाघेला
झाबुआ न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी साहब द्वारा आरोपीगण कांजी पिता झांगु, उम्र 50 वर्ष व अल्पा पिता झांगु बिलवाल उम्र 45 वर्ष निवासीगण डिग्गी को आज दिनांक को दोषी पाते हुये धारा 302, 34 में आजीवन कारावास एवं 10000-10000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण में संचालन उप संचालक (अभियोजन), जिला झाबुआ, श्री के. एस. मुवेल द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 01.11.2019 को मृतक सवला बिलवाल के साथ रमेश बिलवाल, सकरू बिलवाल, कालीबाई बिलवाल, फतिया बिलवाल, कांजी बिलवाल, अल्पा बिलवाल एवं राजू सभी कालू भाबोर निवासीगण ढोल्यावाड़ के नुक्ता में ग्राम ढोल्यावाड़ गये थे, वहाँ से पिकअप में बैठकर कालू भाबोर की अस्थियाँ ठण्डी करने के लिये कोटेश्वर नर्मदाजी गये थे, फिर वहाँ से वापस ढोल्यावाड़ आये व दिन करीब 03:00 बजे ढोल्यावाड़ में पुलिया के पास रोड़ पर मृतक सवला उतरा तो पुराने झगड़े की बात को लेकर कांजी और अल्पा दोनों सवला को गाली गूप्ता करने लग गये, सवला ने गाली देने से मना करने पर कांजी ने सवला को पेट पर जोर से लात मार दी, जिससे सवला नीचे जमीन पर गिर गया व उसके पेट के अंदर गंभीर चोट आई व अल्पा ने थप्पड़-मुक्कों से सवला के साथ मारपीट की जिसे इलाज के लिये दाहोद और फिर बड़ौदा ले गये, जहाँ इलाज के दौरान सवला की मृत्यु हो गईा मर्ग जांच पर आरोपी कांजी पिता झांगु बिलवाल एवं अल्पा पिता झांगु बिलवाल निवासीगण डिग्गी के विरुद्ध थाना रानापुर में अपराध धारा 302, 34 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से उक्त प्रकरण को जिले का जघन्य चिह्नित एवं सनसनीखेज घोषित करते हुए अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी साहब द्वारा आरोपीगण कांजी पिता झांगु, उम्र 50 वर्ष व अल्पा पिता झांगु बिलवाल उम्र 45 वर्ष निवासीगण डिग्गी को आज दिनांक को दोषी पाते हुये धारा 302, 34 में आजीवन कारावास एवं 10000-10000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपीगण से जमा अर्थदण्ड में से 10000 रुपये म़तक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान करने का आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)