ग्वालियर(kundeshwartimed)- एमपी-एमएलए कोर्ट ने मप्र के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज एफआइआर पर पड़ाव थाना पुलिस द्वारा लगाई खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। तोमर पर वर्ष 2020 में विधानसभा उपचुनाव के दौरान कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर सभाएं करने का आरोप है, जिसे लेकर थाना पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट पेश की थी।फरियादी अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने सुनवाई के दौरान न्यायालय को पूरा मामला विस्तार में बताया, जिसमें कोविड के दौरान उपचुनाव की तैयारियों के नाम पर नेताओं द्वारा लगाए जा रहे जमावड़े का जिक्र किया और साक्ष्य भी पेश किए। कोर्ट के आदेश के बाद तोमर के खिलाफ मामला चलता रहेगा।
दरअसल, अक्टूबर 2020 में ग्वालियर-चंबल संभाग में विधानसभा उपचुनाव कराए गए थे। तब कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा था। इस दौरान राजनेता हजारों की भीड़ इकट्ठा कर रैलियां कर रहे थे। इससे भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया था।आशीष प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में इस पर जनहित याचिका दायर की। इसका संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने सभाओं पर रोक लगाते हुए कहा कि जो राजनेता कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
इसी के बाद पड़ाव थाना पुलिस ने 23 अक्टूबर को तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के तहत केस दर्ज किया। इस केस में आशीष प्रताप सिंह को फरियादी बनाया गया। पड़ाव थाना पुलिस ने एक साल की जांच के बाद तोमर के खिलाफ खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है।