सामूहिक बलात्काबरियों को विशेष न्या यालय झाबुआ द्वारा भेजा गया जेल,झाबुआ से कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो मनीष वाघेला की रिपोर्ट

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झाबुआ – जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सूश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ ने बताया कि दिनांक 21.10.2020 की शाम को फरियादिया के द्वारा थाना पेटलावद में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई की दिनांक 17.10.2020 को दशरथ नाम का व्याक्ति फरियादिया के घर के सामने रहता है। वह फरियादिया को काम करने की बात को लेकर अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर पोस्ट ऑफिस के ऊपर एक मकान में ले गया, जहां पर हीरालाल, रितेश, कोमल एवं एक अन्या नाबालिग पहले से ही अंदर बैठे हुये थे। फिर पांचों आरोपियों ने फरियादिया के साथ बारी-बारी से बलात्का र किया तथा धमकी दी कि यदि वह, यह बात किसी को बताएगी तो उसे जान से खत्म कर देंगे। फिर दिनांक 18.10.2020 को उन्हीं पांचों आरोपियों ने पीडि़ता फरियादिया को कानवन रोड़ तरफ जंगल में एक नाले में ले जाकर फिर से जबरदस्ती कर बलात्कार किया और फिर से धमकी भी दी, जिससे फरियादिया डर गई थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया था। पुलिस थाना पेटलावद द्वारा धारा 366, 376(2) (एन), 376 (डी), 342, 506 भा.द.वि. तथा 3(2)V एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा अपराध गंभीर होने से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन कर तत्प रता दिखाते हुये थाना प्रभारी पेटलावद द्वारा आरोपीगणों को गिरफ्तार कर आज दिनांक को न्याययालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश श्री एम.के. शर्मा साहब एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम जिला झाबुआ (म.प्र.) के समक्ष आरोपी दशरथ, हीरालाल, रितेश एवं आरोपी कोमल आरोपीगण पेश किये गये, माननीय न्यायालय द्वारा चारों आरोपीगणों का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया एवं बाल आरोपी को बाल न्यांयालय में पेश किया गया, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा संप्रेषण गृह झाबुआ में सुपुर्द कर दिया गया।

सूश्री सूरज वैरागी
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)

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