*लूट- डकेती के साथ हत्या कारित करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावासा ।*

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*लूट- डकेती के साथ हत्या कारित करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावासा ।*

 

मनीष वाघेला
माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान जे.सी.राठौर साहब पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी नाथु पिता खुमसिह निवासी ग्राम ठिकरिया जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन सश्रम कारावास और 397 मे 07 वर्ष का सश्रम कारावास के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन अतिरिक्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति मनिषा मुवेल एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्यारेलाल चौहान, पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 10.04.2019 को फरियादी दिनेश द्वारा पुलिस थाना पेटलावद मे उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 09.04.2019 की रात के 11:30 बजे उसके मामा के लड़के विनोद ने उसको फोन पर बताया कि श्याम भाई की पत्नि ने फोन करके बताया कि तुम्हारे भय्या अभी तक घर नही आये और मोबाईल भी नही उठा रहे है । तब फरियादी एवं विनोद दोनों श्याम की तलाश करते हुए सरकारी कॉलेज के पीछे उसके खेत में गये और देखा की श्याशम पलंग पर चित अवस्था में पड़ा था । एवं उसके पास कुछ आपत्तिजनक चीजें पडी थी और पास में उसकी कार खडी थी। श्या म के सिर से खुन निकल रहा था एवं जमीन पर भी खुन पड़ा था किसी अज्ञात व्यक्ति ने श्याम के सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट पहुंचा कर हत्याा कर दी एवं मृतक श्या‍म की गले में पहनी हुई सोने की चेन एवं उसके मोबाईल भी नही मिले थे ।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पेटलावद द्वारा अपराध धारा 302 में पंजीबद कर विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी प्राप्त् हुई थी की श्याम के खेत पर काम करने वाले नौकर नाथु चारेल से कुछ दिन पहले रूपये की बात को लेकर नाथु एवं श्याम के बीच में झगडा हुआ था । आरोपी नाथु पिता खुमसिह निवासी ग्राम ठिकरिया जिला झाबुआ को गिरफतार किया गया और उससे पुछताछ करने पर उसने बताया कि श्याम की हत्या उसी ने की थी विवेचना के दौरान नाथु के विरूद्व सबूत भी प्राप्त हुए थे । आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था । प्रकरण गम्भीर प्रकृति को होने से जघन्य् एवं सनसनीखेज चिन्हित घोषित कर अनुसंधानपूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 302, 397 भादवि के तहत न्यायालय में प्रस्तुुत किया गया।
विचारण के दौरान माननीय अपर सत्र न्याधयाधीश श्रीमान जे.सी.राठौर साहब पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी नाथु पिता खुमसिह निवासी ग्राम ठिकरिया जिला झाबुआ को आज दिनांक को दोषी पाते हुये धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास और 397 मे 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)

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