अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जे में शराब रखने वाले आरोपी को भेजा गया जेल। मनीष वाघेला
अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जे में शराब रखने वाले आरोपी को भेजा गया जेल
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 01.12.2020 को थाना कालीदेवी में मुखबीर द्वारा सूचना मिली की ग्राम छापरी फाटा प्रतीक्षालय के सामने इंदौर-अहमदाबाद रोड़ के पास एक व्यक्ति, जिसने काला पेंट व टी-शर्ट पहन रखी है, दो प्ला स्टिक की सफेद केनों में शराब भरकर बेचने के लिये रोड़ पर किसी वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के मुताबिक थाना कालीदेवी हमराह फोर्स एवं पंचान साक्षियों को अवगत करवाकर साथ में लेकर मौके पर जाकर देखा तो एक व्याक्ति दो प्लारस्टिक की सफेद केन लेकर बैठा हुआ था, उसे पकड़ा नाम पूछने पर उसने अपना नाम मोहन उर्फ मोनू निवासी सुनारपाड़ा जिला धार का होना बताया। दोनों केनों को चैक करने पर एक केन में 40 लीटर तथा दूसरी केन में 20 लीटर कच्चीच महुआ शराब कुल 60 लीटर भरी हुई आरोपी से मौके पर से शराब जप्त कर गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया तथा आरोपी मोहन के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई एवं आज दिनांक को न्यायालय श्रीमान् मुख्यम न्यामयिक मजिस्ट्रेकट श्री गौरव प्रज्ञानन के न्याकयालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)