अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी का निचली अदालत का सजा का फैसला अपील न्यायालय द्वारा रखा गया स्थिर
मनीष वाघेला
मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.05.2009 को थाना काकनवानी जिला झाबुआ मुखबिरी सूचना मिली की एक सफेद रंग की पिकअप में अवैध शराब चरेल गॉव तरफ से गुजरात जा रही है सूचना पर विश्वास कर थाने से हमराह फोर्स सहित मौके पर पहॅुच कर घेराबंदी कर पिकअप महेन्द्रा सफेद रंग GJ 06 Z-8988 में 10 पेटी लगभग 78 लीटर सुपर स्ट्रॉन्ग बीयर विदेशी मदिरा अवैध रूप से गुजरात तरफ ले जाते पकडा उक्त पिकअप को आरोपी छोटू उर्फ वेदप्रकाश चला रहा था उक्त जप्तशूदा शराब के संबंध में कोई लाईलेंस या परमिट नही होना बताया आरोपी को गिरफतार कर वाहन सहित शराब जप्त कर थाने पर लाया गया तथा आरोपी छोटू उर्फ वेदप्रकाश के विरूद्ध धारा 34 (2),36 एवं 46 म0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे ट झाबुआ में पेश किया
विचारण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे ट झाबुआ द्वारा अभियेाजन की ओर से आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए दिनांक 09-09-2016 को आरोपी छोटू उर्फ वेदप्रकाश को धारा 34 (2) के तहत 1 साल का सश्रम कारावास एवं 25000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया आरोपी द्वारा सजा के निर्णय के विरूद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ में 2016 में ही अपील प्रस्तुत की गई थी ।
दिनांक 14-12-2020 को न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब द्वारा अपील का निराकरण करते हुए की निचली अदालत द्वारा की दोषसिद्धी सही है तथा यह नही माना जा सकता कि आरोपी को वाहन में शराब रखे जाने की जानकारी नही थी। विचारण न्यायालय द्वारा घोषित दोषसिद्धी एवं दण्डादेश का निर्णय हस्तक्षेप योग्य नही माना तथा इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सजा की पुष्टि माननीय न्यायालय द्वारा की गई तथा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
सुश्री सूरज वैरागी
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी