बहुचर्चित सुरेन्द्रसिंह हत्या काण्ड के आरोपीगण को हुई आजीवन कारावास की सजा
मनीष वाघेला जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.05.2018 को सुरेन्द्र सिंह पिता अमरसिंह नायक निवासी गडुली रम्भापुर हाल मुकाम लक्ष्मीनगर झाबुआ का अपनी मोटर साईकिल से रात 08:00 बजे घर से खाना खाकर बाजार गया था, जो वापस घर नहीं आया। दिनांक 18.05.2018 को छतरसिंह पिता प्रेमसिंह निवासी कालियाछोटा ने सुरेन्द्रर के गुम होने की सूचना दी, कि सुरेन्द्र सिंह पिता अमरसिंह नायक निवासी गडुली रंभापुर के संबंध में गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, किन्तुह अभी सुरेन्द्र सिंह की लाश काला पीपल पुलिया के नीचे मृत अवस्थाम में पड़ी है। सूचना एवं पी.एम. रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि सुरेन्द्र नायक को सिर में आई चोट को डॉक्टर द्वारा होमोसॉईडल नेचर की लेख होने से एवं घटना स्थेल निरीक्षण, जप्तो खून आलुदा पत्थर से मृतक सुरेन्द्र नायक की अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या् करना पाया गया था, जो धारा 302 भा.दं.वि. का अपराध घटित पाया जाने से थाना कोतवाली झाबुआ के अपराध क्रमांक 401/18 धारा 302 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना के कथन गवाहन, मृतक सुरेन्द्र नायक के मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर., पत्नी प्रियंका की मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर. व मुखबीर सूचना से संदेह के आधार पर आरोपी राहुल से पूछताछ करते हुए आरोपी राहुल ने जुर्म स्वीकार किया तथा मृतक की पत्नीी प्रियंका को पाने के लिये अपने साथी राकेश, बच्चुा उर्फ बसु को रुपये देकर दुष्प्रे रित कर सुरेन्द्र नायक की हत्या करना बताया, बाद आरोपी राहुल, राकेश व बच्चु की गिरफ्तारी करते आरोपी बच्चुर ने सुरेन्द्र की हत्यार में आरोपी बापू पिता धुमसिंह व हुमला उर्फ सोमला को भी शामिल होना बताया जिस पर आरोपी हुमला को गिरफ्तार किया गया। धारा 27 साक्ष्यो अधिनियम के मेमो, जप्ती पंचनामा, व्हारट्सएप चैटिंग व मुखबीर सूचना से मृतक सुरेन्द्रसिंह नायक की हत्या आरोपी राहुल द्वारा अपने साथी राकेश, बच्चु, बापू, हुमला को रुपये देकर षडयंत्र रचकर की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध धारा 120 बी, 109, 201, 34 भा.दं.वि. बढ़ाई गई। प्रकरण में आरोपीगण राहुल, राकेश, बच्चु सोमला की गिरफ्तारी होकर आरोपी बापू पिता धुमसिंह भूरिया, निवासी उबेराव के फरार होने से उसका फरारी में अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया। न्या यालय में प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अभियोजन उप-संचालक श्री के.एस. मुवेल साहब द्वारा प्रकरण में कुल 28 अभियोजन साक्षियों के कथन न्यारयालय में सफलतापूर्वक करवाये गये एवं प्रकरण में लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये गये। आरोपीगण द्वारा मृतक सुरेन्द्रसिंह की हत्या के अपराध को साक्षियों से साबित किया गया। माननीय न्यागयालय श्री राजेश कुमार गुप्ता् साहब, जिला एवं सत्र न्या याधीश झाबुआ, जिला झाबुआ आरोपी राहुल, राकेश, बच्चु उर्फ बस्सुं, हुमला उर्फ सोमला को धारा 302/34 एवं 120बी भा.दं.वि. में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास तथा 100-100 रुपये के अर्थण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन उप-संचालक (अभियोजन) श्री के.एस. मुवेल, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
(सुश्री सूरज वैरागी)जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला झाबुआ, (म.प्र.)