महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अपील न्यायालय द्वारा भेजा गया जेल

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महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अपील न्यायालय द्वारा भेजा गया जेल

मनीष वाघेला

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.12.2016 को फरियादिया एवं उसकी भाभी गेहूं पिसवाने हेतु कुंदनपुर आई थी। जब वे दोनों रमेश पांचाल की चक्की के सामने खड़ी थी तब आरोपी अन्नू वहां आया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगा। फरियादिया चिल्लाई तो उसकी भाभी ने उसे छुड़ाया आसपास लोग एकत्रित हो गये। आरोपी वहां से भाग गया। फरियादिया ने घर आकर अपने माता पिता व भाई को घटना बताई और पुलिस थाना रानापुर में आकर घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने लिखवाई। पुलिस थाना रानापुर द्वारा आरोपी अन्नू पिता बाबू निवासी ग्राम तड़वी फलिया लालू डुंगरा के विरुद्ध धारा 354 भादवि के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था उक्त निर्णय के विरुद्ध आरोपी द्वारा न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। अपील न्यायालय द्वारा आरोपी अन्नू पिता बाबू निवासी ग्राम तड़वी फलिया लालू डुंगरा जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया ।  सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ    जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)      जिला झाबुआ (म.प्र.)

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