पुलिस वालों के साथ मारपीट कर अस्थिभंग करने वाले आरोपीगणों को हुई सजा

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पुलिस वालों के साथ मारपीट कर अस्थिभंग करने वाले आरोपीगणों को हुई सजा

मनीष वाघेला

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ, द्वारा आरोपी वागजी पिता मानसिंह, राजमल पिता बाबू, दुला पिता अमरा, धनसिंह पिता वागजी, दुबलिया पिता जलिया, आरिफ उर्फ अखिलेश पिता बाबू, करण पिता नाथू, गुड्डु उर्फ केकडि़या पिता नाना, गुड्डु पिता तोलिया निवासीगण ग्राम बोचका थाना कालीदेवी को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन श्री के.एस. मुवेल, उप-संचालक (अभियोजन), जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2016 को दिन के 12:30 बजे लगभग थाना कालीदेवी के अपराध की विवेचना हेतु स.उ.नि. सी.के. मंसूरी, स.उ.नि. अजीत शेख, आर. गुलाबसिंह, आर. जामसिंह, आर. राजेश, महिला आर. रेखा मय शासकीय वाहन ग्राम साड पहुंचे, जहां पूर्व ड्यूटी पर तैनात प्र.आर. मनोज जोशी, प्र.आर. रूपसिंह, आर. मनोहरसिंह सैनिक अर्जुन मिले। उसी समय सूचना मिली कि घायल मोहन की जिला चिकित्सालय झाबुआ में मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश का पीएम के पश्चानत उसके वारिसान लाश लेकर आ रहे हैं। कुछ समय पश्चाृत लाश को लेकर वारिसान आये, व लाश को गुड्डू पिता तोलिया, टेटिया पिता तोलिया, राजमल पिता बाबू, गुड्डू पिता नाना, दुबलिया पिता जलिया, काला पिता बसु, करण पिता नाथु, आरिफ पिता बाबु मेड़ा, दुला पिता उमरा मेड़ा, धनसिंह पिता वागजी मेड़ा, वागजी पिता मानसिंह मेड़ा व इनके कुछ साथी शव वाहन से लाश लेकर आरोपी रमाबाई पति मांगु के मकान पर दौड़ते हुए लेकर गये व टापरे पर लाश रखकर आग लगाने लगे, जिनको उपरोक्त बल ने काफी मेहनत से समझाया व भगाया मगर उक्त सभी आरोपीगण एक मत होकर शासकीय कार्य में बाधा डालने लगे व एकदम आरोपी गुड्डू, टेटिया, गुड्डू पिता नाना ने अपने गोफन से पत्थ र मारना पुलिस बल पर तथा शेष लोगों ने हाथों से पत्थर मारना शुरू कर दिया। इतने में साक्षी कान्जी पिता मडि़या डामोर तथा सोमजी पिता वागजी मेड़ा दौड़कर आये व आरोपीगण को काफी समझाया मगर आरोपीगण नहीं मानें, जिससे पत्थर की चोट सउनि मन्सूरी के बाये हाथ, प्र.आर. मनोज जोशी को दोनों घुटने पर आर. गुलाबसिंह को दाहिने पैर के पंजे के अगुंठे के पास की एक अंगुली छोड़कर दो अंगुलियों में तथा सैनिक अर्जुन को दाहिने पैर में घुटने पर चोट लगी। बाद बमुश्किल उक्त आरोपियों तथा इनके अन्य आरोपीगण तथा साथीगण कुराट्टियों करते गोफन से पत्थर मारते गये। पुलिस बल ने जैसे तैसे इनके पत्थर से बचाव किया। फिर आरोपीगण लाश पटककर भाग गये। घटना के सम्बन्ध में थाना कालीदेवी पर आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। अपराध गंभीर श्रेणी का होने से उक्त अपराध को जघन्य एवं सनसनीखेज घोषित किया जाकर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्याधयालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान मा. न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी वागजी, राजमल, दुला, धनसिंह, दुबलिया, आरिफ उर्फ अकलेश, करण, गुड्डु, गुड्डु पिता तोलिया को दोषी मानते हुए धारा 325/149 में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 323/149 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।प्रकरण का सम्पूर्ण संचालन श्री के.एस. मुवेल उपसंचालक द्वारा किया गया। सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)  जिला झाबुआ (म.प्र.)

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